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    हमारे बारे में

    प्रकाशित तिथि : जुलाई 6, 2026

    हरियाणा राज्य चुनाव आयोग का गठन 18 नवंबर 1993 को भारत के संविधान के अनुच्छेद 243K और अनुच्छेद 243ZA के प्रावधानों के तहत किया गया था। आयोग को राज्य में पंचायती राज संस्थाओं (PRIs) और नगर निकायों के सभी चुनाव कराने के लिए देखरेख, निर्देशन और नियंत्रण की जिम्मेदारी सौंपी गई है। आयोग का प्रमुख राज्य चुनाव आयुक्त होता है, जिसकी नियुक्ति राज्यपाल करते हैं। भारत के संविधान के अनुच्छेद 243K और 243ZA के तहत राज्य चुनाव आयोग की शक्तियां और कार्य, भारत के संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत गठित भारत के चुनाव आयोग की शक्तियों और कार्यों के समान हैं। भारत के चुनाव आयोग पर लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव कराने की जिम्मेदारी है, जबकि राज्य चुनाव आयोग राज्य में पंचायती राज संस्थाओं (PRIs) और नगर निकायों के सभी चुनाव कराने के लिए जिम्मेदार है।

    राज्य चुनाव आयोग स्थानीय निकायों (नगर समितियों/नगर परिषदों/नगर निगमों) और राज्य की पंचायती राज संस्थाओं (ग्राम पंचायत/पंचायत समितियों/जिला परिषदों) के लिए मतदाता सूची तैयार करने और आम/मध्य-अवधि/उप-चुनाव कराने और उनकी देखरेख करने का काम भी करता है; उसे स्थानीय निकायों के चुनावों की देखरेख, निर्देशन और नियंत्रण का अधिकार दिया गया है।